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चतरा BPL कार्ड घोटाले में बड़ी कार्रवाई: 54 अमीर परिवारों पर शिकंजा, ₹45.66 लाख वसूली के आदेश!

Chatra BPL Scam Jharkhand News 2025

Chatra BPL Scam: चतरा जिले में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वालों के लिए आरक्षित सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे साधन-संपन्न परिवारों पर डिप्टी कमिश्नर रमेश घोलप ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने 54 अपात्र परिवारों का बीपीएल राशन कार्ड निरस्त करते हुए 45,66,832 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया है।

उपायुक्त की सख्त चेतावनी: 5 अप्रैल तक करें बीपीएल कार्ड सरेंडर

चतरा जिला प्रशासन ने अपील की है कि जो लोग अपात्र होने के बावजूद बीपीएल राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वे 5 अप्रैल तक अपने कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दें। ऐसा न करने पर झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के तहत जुर्माना वसूली के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर रमेश घोलप ने कहा,
“ऐसे कई संपन्न परिवार हैं, जिनके पास पक्का मकान, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बड़ा उद्योग या सरकारी नौकरी है, फिर भी वे गरीबों के लिए आरक्षित सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लाभुकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”

हड़कंप में अपात्र राशन कार्डधारी

इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जिला आपूर्ति विभाग की लगातार चल रही जांच के तहत अब तक 54 अपात्र कार्डधारियों की सूची तैयार कर ली गई है।

इन प्रखंडों में हुई कार्रवाई:

प्रखंड का नामअयोग्य कार्डधारियों की संख्या
सदर5
इटखोरी1
प्रतापपुर9
लावालौंग12
पत्थलगड्डा2
टंडवा6
सिमरिया10
हंटरगंज7

प्रशासन का कहना है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा। अभी भी जिले भर में BPL कार्डधारियों की जांच जारी है, और जल्द ही और भी अपात्र परिवारों की सूची जारी की जा सकती है।

कैसे उठा रहे थे अपात्र लोग लाभ?

प्रशासन की जांच में सामने आया कि कई अपात्र लोग झूठे दस्तावेज देकर बीपीएल कार्ड बनवा चुके थे। इनमें से कुछ लोग सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी हैं, कुछ के पास निजी उद्योग, ट्रैक्टर और चार पहिया वाहन हैं, जबकि कुछ के पास एक से अधिक मकान हैं।

इन अपात्र लोगों के कारण वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवार सरकारी लाभ से वंचित हो रहे थे। इसलिए प्रशासन ने अब ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

अब क्या होगा?

  • 5 अप्रैल तक स्वेच्छा से बीपीएल कार्ड सरेंडर करने वालों पर कोई दंड नहीं लगेगा।
  • 5 अप्रैल के बाद कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों से सरकार राशन खर्च की भरपाई करेगी।
  • झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

योग्य लाभुकों को मिलेगा उनका हक

डिप्टी कमिश्नर रमेश घोलप ने कहा कि इस अभियान का मकसद सही लाभुकों को उनका हक दिलाना है। वर्तमान में जिले में कई गरीब परिवार सरकारी राशन कार्ड के लिए लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन अपात्र लोगों की मौजूदगी के कारण उनका नाम सूची में नहीं जोड़ा जा रहा था।

ये भी खबर पढ़ें:

https://jsfss.jharkhand.gov.in

https://indiafirst.news/chatra-bpl-scam-54-families-fraud

ये भी खबर पढ़ें:

https://chatra.nic.in/food_and_supply

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