हजारीबाग: जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने रामनवमी और ईद के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जिला उपायुक्त नैंसी सहाय और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह की अफवाहें या भड़काऊ पोस्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत वॉट्सअप ग्रुप एडमिन, फेसबुक पेज संचालक और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी
डीसी नैंसी सहाय ने कहा कि सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स पर तेजी से फैलने वाली अफवाहें समाज की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, “यदि कोई अधिकृत या अनाधिकृत पत्रकार, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली खबरें फैलाएगा, तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा।”
सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी बढ़ी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वॉट्सअप ग्रुप एडमिन पर विशेष जिम्मेदारी होगी कि उनके ग्रुप में कोई भी भड़काऊ पोस्ट न की जाए। यदि कोई ग्रुप सदस्य ऐसा संदेश साझा करता है, तो एडमिन को तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। ऐसा न करने पर एडमिन को भी आरोपी माना जाएगा।
सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक खबरों को आगे न बढ़ाएं। किसी भी तरह की संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
रामनवमी और ईद को देखते हुए हजारीबाग में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सोशल मीडिया की सतत निगरानी की जा रही है।
प्रशासन ने कहा कि जिले में शांति और सौहार्द्र बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
https://indiafirst.news/hazaribagh-administration-alert-ram-navami-eid
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