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अभिनेता अल्लू अर्जुन पर हैदराबाद पुलिस ने BNS की किन सेक्शन के तहत केस दर्ज किया ? जाने पूरा डिटेल


IndiaFirst Desk: हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ में महिला की मौत मामले में टॉलीवुड सुपरस्टार को गिरफ्तार कर लिया गया था। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसके बाद साउथ सिने एक्टर अल्लू अर्जुन को जेल से अंतरिम जमानत मिल गई है। हैदराबाद पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे पुलिस के द्वारा क्या करवाई होती है।

अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगायी गयी है उन धाराओं में कितना है सजा का प्रावधान

अल्लू अर्जुन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत एक साल से लेकर दस साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन पर चार अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिनेता के खिलाफ 3(1) रेड विथ 3/5 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके अलावा हैदराबाद पुलिस ने मृतक के परिवार के द्वार पुलिस थाने में की गई शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय सहिंता की और भी धाराएं लगायी है । इस शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी और थिएटर के मालिक के खिलाफ IPC की धाराओं- 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के अलावा BNS के सेक्शन 3 (5) के तहत चिक्काडपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगी हैं, वो गैर जमानती धाराएं हैं।

BNS की ये धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है

BNS की जिन 2 धाराओं की बात कर रहें हैं वो 105 और 118 (1) है जीसके तहत केस दर्ज किया गया, उनमें आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान है। धारा 105 के तहत अल्लू अर्जुन पर लापरवाही बरतने और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। इसके उल्लंघन करने पर आजीवन कारावास या फिर 5-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

https://indiafirst.news/allu-arjun-under-which-section-case-registered

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