नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़े मामलों में भारत को एक और सफलता मिली है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाले मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा के प्रत्यर्पण पर अजरबैजान की अदालत ने मुहर लगा दी है। झारखंड एटीएस द्वारा की गई लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला आया है, जिससे मयंक को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।
कैसे हुई गिरफ्तारी?
मयंक सिंह पर झारखंड के कई व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के आरोप हैं। वह थाईलैंड में बैठकर इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी भरे कॉल किया करता था। इस मामले में झारखंड एटीएस और अन्य राज्य पुलिस थानों में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज थीं। उसके बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए सीबीआई ने इंटरपोल से संपर्क कर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। इस नोटिस के आधार पर दिसंबर 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
प्रत्यर्पण प्रक्रिया में क्या रही बाधा?
अजरबैजान से भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, जिससे मयंक को भारत लाने में मुश्किलें आ रही थीं। हालांकि, सीबीआई और झारखंड एटीएस ने नोडल एजेंसी सीआईडी के जरिए अजरबैजान सरकार को आवश्यक कानूनी दस्तावेज भेजे। इसमें मयंक के खिलाफ भारत में दर्ज आपराधिक मामलों की विस्तृत रिपोर्ट और विभिन्न अदालतों द्वारा जारी वारंट की प्रतियां भी शामिल थीं।
अजरबैजान कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी
भारत द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अजरबैजान की निचली अदालत ने मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, मयंक के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का अंतिम अवसर है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता या उसकी अपील खारिज होती है, तो जल्द ही उसे भारत लाकर झारखंड पुलिस के हवाले किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सफलता
यह प्रत्यर्पण न केवल झारखंड पुलिस बल्कि भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की एक बड़ी उपलब्धि है। इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से भारत ने मयंक सिंह जैसे शातिर अपराधियों को पकड़ने की अपनी रणनीति को मजबूत किया है।
मयंक के भारत लौटने के बाद उसकी आपराधिक गतिविधियों को लेकर आगे की जांच और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या मयंक ऊपरी अदालत में अपील करता है या फिर जल्द ही भारत की जेल की सलाखों के पीछे होगा।
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