मुंबई: रमजान के दौरान मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में जोरशोर से उठा। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध लाउडस्पीकरों को तत्काल हटाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा में भाजपा विधायक अतुल भातकलकर द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद सीएम फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करेगी।
“नियम तोड़ने वालों को नहीं बख्शा जाएगा”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “जिनके पास अनुमति नहीं है और फिर भी लाउडस्पीकर बजा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के पास अनुमति है लेकिन वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके लाउडस्पीकर जब्त कर लिए जाएंगे और उनकी अनुमति स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।”
यूपी में पहले ही हो रही है कार्रवाई
महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश में भी रमजान के दौरान मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने का मुद्दा उठा था। योगी सरकार ने कई जिलों में अभियान चलाकर मस्जिदों से निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों को हटवाया था। यूपी के संभल जिले में तो सहरी के वक्त लोगों को जगाने के लिए ढोल और गोले की आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है।
संभल के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना नूरी राजा ने इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा था, “हम देश के कानून का सम्मान करते हैं। इंसानियत सबसे ऊपर है, इसलिए हमें किसी समस्या से परहेज नहीं है।”
क्या कहता है कानून?
बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है।
सख्ती के बाद क्या होगा असर?
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। वहीं, प्रशासन के इस कदम पर विभिन्न समुदायों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी। सरकार के आदेश के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है।
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