रांची। झारखंड सरकार ने तत्काल सेवा सिटीजन चार्टर का गाइडलाइन जारी कर दिया है जिससे अब दायर शिकायतों का समाधान 10 दिनों के अंदर किया जाएगा, साथी अब नागरिकों द्वारा किए गए आए आवेदनों पर 10 कार्य दिवस के अंदर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसके तहत जाति, स्थानीय, निवास, और आय प्रमाण पत्र बनाये जा सकते हैं ।
क्या है सिटीजन चार्टर तत्काल सेवा गारंटी का नियम

नागरिक चार्टर कहता है कि- झारखंड राज्य सेवा गांरटी अधिनियम के तहत जाति, स्थानीय और आय प्रमाण पत्र अधिकतम जिला स्तर पर प्रमाण-पत्र 30 कार्य दिवस में देने का प्रावधान है। कई बार ऐसा देखा गया है नियोजन, नामाकंन और सरकारी योजनाओं के मामले में लोगों को इसकी जल्द आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
विभागीय कार्मिक सचिव ने क्या कहा

उन्होंने कहा कि नियोजन, नामांकन अथवा किसी सरकारी योजना के मामले में तत्काल सेवा के लिए प्रमाण पत्र लेने के लिए लोगों को आवेदन के साथ संबंधित कार्यालय एवं संस्थान का पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक को संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत मांग पत्र के आधार पर स्थानीय अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता या उपायुक्त किसी से तत्काल सेवा की आहर्ता का सत्यापन भी कराना होगा। तभी इस पर विचार किया जाएगा।
https://indiafirst.news/jharkhand-personnel-department-issued-citizen-charter
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