रांची/नई दिल्ली। झारखंड में रामनवमी के अवसर पर जुलूस के दौरान बिजली सप्लाई बंद करने को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें जुलूस के समय 10 घंटे तक बिजली काटे जाने को प्रतिबंधित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुर्घटनाओं से बचाव के लिहाज से एहतियातन बिजली सप्लाई बंद करने की अनुमति दी जा सकती है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि धार्मिक जुलूसों के दौरान लोग लंबे-लंबे धातु के झंडे और लोहे की छड़ें लेकर चलते हैं, जो कभी-कभी ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तारों के संपर्क में आ जाते हैं और इससे जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं। इन्हीं घटनाओं से बचाव के लिए प्रशासन कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को मानते हुए कहा कि यदि यह कदम लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है और प्रशासन इसके लिए उचित समयावधि और क्षेत्र तय करता है, तो इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है।
हाई कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने रामनवमी, मोहर्रम और सरहुल जैसे धार्मिक पर्वों पर निकलने वाले जुलूसों के दौरान बिजली काटे जाने की परंपरा पर आपत्ति जताई थी। एक अप्रैल को सरहुल जुलूस के दौरान बिजली सप्लाई रोके जाने पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजा था। हाई कोर्ट ने झंडों की लंबाई-चौड़ाई तय करने का भी सुझाव दिया था, ताकि वे बिजली की तारों के संपर्क में न आएं। अदालत ने इसे ‘जरूरी सेवा’ में बाधा करार देते हुए व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) और राज्य सरकार से 9 अप्रैल तक जवाब मांगा था। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत
अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद राज्य सरकार रामनवमी के दिन जरूरत पड़ने पर कुछ क्षेत्रों में बिजली सप्लाई अस्थायी तौर पर बंद कर सकेगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय सिर्फ सुरक्षा कारणों से लिया जाएगा और आम लोगों को न्यूनतम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
झारखंड में रामनवमी को लेकर खासा उत्साह रहता है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रशासन के मुताबिक, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
यह मामला अब भी हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने राज्य सरकार को अंतरिम राहत जरूर दे दी है।
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